रांची में अवैध विज्ञापनों पर बड़ी कार्रवाई: सुजाता चौक से डोरंडा तक 8 प्रतिष्ठानों पर लाखों का जुर्माना

रांची, 20 फरवरी 2026:
रांची नगर निगम ने नगर क्षेत्र में अवैध विज्ञापन पट्टों, बैनर, पोस्टर एवं फ्लेक्स के माध्यम से किए जा रहे अनधिकृत प्रचार-प्रसार के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। यह अभियान चर्च कॉम्प्लेक्स से लेकर डोरंडा क्षेत्र तक चलाया गया, जहां निगम की टीम ने सघन जांच की।
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर अवैध विज्ञापन पट्ट पाए गए, जिसके बाद संबंधित एजेंसियों एवं प्रतिष्ठानों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
निगम द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया—

द स्टड्स बार एंड ग्रिल, मेन रोड, सुजाता चौक — ₹1,35,340
प्यूमा (नाइट्रो), मेन रोड, रांची — ₹3,51,884
एसर एक्सक्लूसिव स्टोर, रोस्पा टॉवर — ₹1,35,000
पेट पूजा मिनी रेस्टोरेंट — ₹25,000
ए.ए. होटल किंग्स प्लेस — ₹25,000
राइज इंस्टिट्यूट — ₹25,000
ओमेगा होम ट्यूटर्स — ₹25,000
शेव केव, डोरंडा — ₹25,000
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध विज्ञापनों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई को और अधिक प्रभावी एवं तेज गति से संचालित किया जाए, ताकि शहर को अवैध विज्ञापनों से मुक्त कराया जा सके।
निगम ने नागरिकों एवं प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे विज्ञापन लगाने से पूर्व नियमानुसार अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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