
रांची: मॉनिटर लिज़र्ड तस्करी मामले में जेल में बंद राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा एवं उनके पुत्र अविनाश आनंद को एसीजेएम रांची की अदालत से दिनांक 22 मई 2026 को जमानत मिल गई। अदालत के आदेश के बाद दोनों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
हालांकि, अविनाश आनंद को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। जानकारी के अनुसार, उन्हें एक अन्य कंप्लेंट केस संख्या 85/17 में जेल से प्रोडक्शन पर लाकर पुनः न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त मामले में अविनाश आनंद वर्ष 2019 से निर्णय (जजमेंट) के चरण पर फरार चल रहे थे।
शुक्रवार, 23 मई 2026 को माननीय एंजेलिना जॉन, न्यायिक दंडाधिकारी, रांची की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से अविनाश आनंद को प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें पुनः रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
इसी वजह से जमानत मिलने के बावजूद अविनाश आनंद आज जेल से रिहा नहीं हो सके।
इस मामले में अधिवक्ता हर्ष कुमार अंकित एवं अधिवक्ता विभूति कुमार ने पक्ष रखा।
